सागर। मध्यप्रदेश शासन किसान तथा कृषि विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों के निर्वाचन 2012 हेतु जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार मतदान 20 दिसम्बर गुरूवार को होगा तथा निर्वाचन हेतु मतदान का समय प्रात:7 बजे से शाम 3 बजे तक रहेगा। इसी क्रम में श्रमिकों व कामगारों को अपने मताधिकार का उपयोग करने मतदान दिवस को अवकाश दिया जाएगा। इस आशय के निर्देश श्रम विभाग द्वारा जारी किए गए है।
सहायक श्रमायुक्त सागर श्रीमती रजनी मालवीय ने जिले में स्थित समस्त कारखानों और निजी व्यवसायिक संस्थानों को मण्डी निर्वाचन में मतदान के लिए अवकाश दिए जाने के निर्देश दिए है। जिनमें उल्लेख किया है कि कृषि उपज मंडी समितियों के निर्वाचन 2012 के क्षेत्रों में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से भू-स्वामियों के लायसेंस धारी व्यापारी कारखाने दार तुलैया एवं हम्मालों को कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगणों एवं प्रबंधकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्वाचन के दिन अर्थात दिनांक 20 दिसंबर को नियत मतदान तिथि अनुसार अपने कामगारों के लिए कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52 के अंतर्गत साप्ताहिक अवकाश प्रति स्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन सप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे जिसमें कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्वाध रूप से कर सकें। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते है उनसे अपेक्षा की जाती है कि पूर्व परिपाटी अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घंटे की सुविधा देवे अर्थात पाली नियमित समय में दो घंटे पूर्व बंद की जाएं एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घंटे पश्चात प्रारंभ की जाए ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो।



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