शनिवार, 23 फ़रवरी 2013

कानून एवं शांति व्यावस्थ को लेकर पूरे जिले में लगेगी 144 धारा

खुरई।  हाई स्कूल, हायर सेकंडरी और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के मद्देनजर जिला कलेक्टर योगेन्द्र शर्मा ने पूरे जिले में परीक्षा केन्द्रों वाले शहरों में 28 फरवरी से 15 मई तक धारा 144 लागू करा दी है। इसके तहत सभी दंडाधिकारियों राजस्व अधिकारियों और पुलिस अधिकाररियों को इसे लागू कराने के आदेश भी दिए है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सक्षम अधिकारी के अलावा कोई भी आम आदमी सार्वजनिक स्थानों पर प्राण घातक हथियार लेकर न घूमें और आम सभाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। मजिस्ट्रेट पुलिस अफसर ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों के अतिरिक्त कोई भी प्राण घातक हथियार लाठी, लोहे की राड,तलवार,बंदूक विस्फोटक सामग्री,किसी भी प्रकार का अग्नेय अस्त्र,धारदार हथियार और मोबाईल फोन जैसे कोई उपकरण आदि लेकर परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में नहीं चल सकता। परीक्षा केंद्र से 250 मीटर तक कोई व्यक्ति समूह भड़काने के भाषण,शामयाना लगाकर आम सभा करना या उसमें सम्मलित नहीं होगा।

 यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है एैसे मामलों में सुनवाई का भी समय नहीं दिया जाएगा अर्थात सीधे कार्रवाई होगी। सभी दंडाधिकारियों को कार्यवाही करने के सीधे निर्देश रहेंगे।

इनका कहना है
परीक्षाओं को देखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर महोदय ने ये आदेश जारी किए हैं 28 फरवरी से 15 मई तक आम सभा लाउड स्पीकर,हथियार लेकर घूमना और परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरें में मोबाईल भी प्रतिबंधित रहेंगे। अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी।

कमल सोलंकी, एसडीएम खुरई  

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