सागर। शहर में जनसुरक्षा एवं यातायात की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर योगेन्द्र शर्मा ने शहर के विभिन्न मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सागर ने जनसुरक्षा एवं यातायात की सुगमता के मद्देनजर एक आदेश जारी कर प्रात: 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक सागर शहर के 12 मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है ।
शहर के जिन प्रमुख मार्गों पर ट्रक, टेक्टर ट्राली, मेटाडोर, मिनीट्रक आदि भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है, उनमें मोतीनगर थाना से रामबाग मंदिर, कोतवाली तक, राहतगढ बस स्टैंड से माता मढ़िया, विजय टाकीज तक, अप्सरा टाकीज तिराहे से राधा तिराहा, गुजराती बाजार, कटरा, तीनबत्ती तक, डिम्पल पेट्रोल पंप से पुरानी गल्ला मण्डी, राधा तिराहा, नमक मण्डी तक, ककरयाऊ घाटी से वर्णी कालोनी, लच्छू तिराहा, नमकमण्डी तक, सिविल लाईन से बी.सी.बंगला तिराहा एवं पीली कोठी बस स्टेण्ड तक, मकरोनिया से सिविल लाइन तक, तिली तिगड्डे से तहसीली से सिविल लाईन एवं गोपालगंज बकौली बस स्टेण्ड तक, तिली तिगड्डे से मेडीकल कालेज, वकौली, बस स्टेण्ड तक, इम्मानुअल स्कूल से पीली कोठी, कृष्णगंज चैराहा, बस स्टेण्ड तक, इम्मानुअल स्कूल से कृष्णगंज चौराहा बस स्टेण्ड तक और कबूला पुल से रेल्वे स्टेशन एवं अप्सरा तिराहा तक के मार्ग शामिल हैं।
इन मार्गो पर भारी वाहनों का आवगमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबन्ध पुलिस वाहनों, दण्डाधिकारियों के वाहनों, एम्बूलेंस, फायर ब्रिगेड वाहनों, आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत, स्कूल बस संचालित वाहन तथा दुग्ध वाहन पर लागू नहीं होगे।



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