बीना। शुक्रवार को तहसील सभा कक्ष में सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक एसडीएम कर्मवीर शर्मा ने बुलाई। जिसमें उन्होनें दुकानों से संबंधित सभी नियमों का पालन करते हुए गरीबों को उनका हक सही समय एवं सही मात्रा में देने के निर्देश दिए। गेहूँ उपार्जन केन्द्रों के संबंध में भी चर्चा की गई। एसडीएम श्री शर्मा ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे एवं दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक आठ घंटे खुलना चाहिए।
विक्रेताओं को स्टाक पंजी, बिक्री पंजी, शिकायत पंजी आदि को निर्धारित स्थान पर रखना होगा। जनवरी से मार्च माह तक का आवंटन प्राप्त करते ही सूचना कार्यालय में दे। कैरोसिन वितरण में थोक डीलर्स एवं विक्रेता को सर्तकर्ता बरतनी होगी। कलाबाजारी का मामला आते ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। एपीएल कार्ड पर तीन महीने का 30 किग्रा गेहूँ एक मुश्त दिया जाना सुनिश्चित है। बीपीएल कार्ड पर तीन महीने का 45 किग्रा गेहूँ, 15 किग्रा चावल दिया जाएगा। एएवाय कार्ड पर 99 किग्रा गहूँ एवं 6 किलो चावल की व्यवस्था है। गरीब वरिष्ठ नागरिकों को जनवरी से गुलाबी रंग के राशन कार्ड पर 45 किलो गेहूँ एवं 6 किलो चावल की व्यवस्था है। उपभोक्ता को उसकी सुविधानुसार वितरण किया जाए।
किसानों का किया जाए पंजीयन
गेहूँ समर्थन मूल्य उपार्जन केन्द्रों पर किसानों का पंजीयन 1 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। एसडीएम श्री शर्मा ने कहा कि 31 जनवरी तक सभी किसानों का पंजीयन कार्य पूर्ण कर लिया जावे। विकासखंड में कंजिया, भानगढ़, मंडीबामौरा, सतोरिया, पुरैना, गढ़ा पड़रिया एवं विपणन समिति समेत 7 केन्द्र बनाए गए हैं। जिनमें किसान सुविधानुसार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। बैठक में कनिष्ठ अपूर्ति अधिकारी, जिला सहकारी बैंक प्रबंधक, लीड संस्था प्रबंधक, थोक केरोसिन डीलर्स, आंनसिक थोक डीलर्स, केरोसिन हाकर्स एवं सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेता उपस्थित थे।



कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें