सागर। संभागायुक्त आरके माथुर ने छतरपुर के अधीक्षक भू-अभिलेख आरबी वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनके अलावा बालाघाट के तहसीलदार आरएन खरे पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए मप्र शासन राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा है।
साथ ही सेवा निवृत्व दो लोगो पर पेंशन नियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए गए है। इन चारों पर छतरपुर जिले के ग्राम पठापुर की शासकीय भूमि को तुलसी आदि के नाम अशासकीय दर्ज करने के कारण यह कार्रवाई की गई है। जब कि इन्हे शासकीय भूमि को अशासकीय दर्ज करने का कोई अधिकार नही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार छतरपुर के अधीक्षक भू-अभिलेख आरबी वर्मा, बालाघाट स्थानांतरित तहसीलदार आरएन खरे एवं सेवा निवृत्त दो अन्य व्यक्तियों द्वारा आदेश पारित कर छतरपुर जिले के ग्राम पठापुर की 1.263 हैक्टेयर शासकीय भूमि तुलसी आदि के नाम रिकार्ड में अशासकीय दर्ज करने में लिप्त पाए गए । जब कि इन चारों को शासकीय भूमि को अशासकीय दर्ज करने का अधिकार नहीं है। अत: संभागायुक्त आरके माथुर द्वारा इन चारो के विरूद्ध उक्त कार्रवाई की गई है।



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