सागर। जिला दण्डाधिकारी योगेन्द्र शर्मा ने पुलिस अधीक्षक सागर एवं अनुविभागीय अधिकारी (शहरी) सागर के प्रस्ताव के आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 तथा ध्वनि प्रदूषण निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीनबत्ती कटरा बाजार क्षेत्र में जलसा, जुलूस व लाउड स्पीकर आदि के उपयोग पर जारी प्रतिबंधात्मक आदेश अवधि 20 फरवरी से 2 माह के लिए और प्रभावशील किए जाने के आदेश जारी किए है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लेख किया गया कि तीनबत्ती स्थित गौरमूर्ति के चारो तरफ जो फेसिंग है उसके भीतर पांच से अधिक व्यक्ति गौर जयंती 26 नवंबर के अलावा कभी भी एक साथ एकत्रित नहीं होगें। यदि कोई विशेष आयोजन होगा तो आवेदन करने पर तथा सिटी मजिस्ट्रेट सागर एवं सीएसपी की अनुशंसा पर छूट दी जा सकेगी।
तीन बत्ती मस्जिद तक सभा, जुलूस, पुतलादहन, धरना, चक्काजाम, प्रदर्शन, मशाल जुलूस, श्रृंखलाबद्ध अनशन एवं मंच निर्माण नहीं होगा। माईक, डीजे एवं लाउड स्पीकर का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक कार्यक्रम जुलूस आदि के समय एसडीएम (सिटी) एवं सीएसपी की अनुशंसा पर कुछ समय के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा छूट दी जा सकेगी।
कटरा मस्जिद से विजय टाकीज चौराहा, कटरा मस्जिद से राधा टाकीज तिराहा, कटरा मस्जिद से नमक मंडी रजा तिराहा तक के क्षेत्र में धरना, जुलूस, सभा आदि करने तथा लाउड स्पीकर के उपयोग आदि के लिए सीएसपी की अनुशंसा पर एसडीएम (सिटी) की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किया जाना आवश्यक होगा। परन्तु डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 20 फरवरी से दो माह के लिए प्रभावशील रहेगा। आवश्यकतानुसार अग्रेत्तर अवधि के लिए समयावधि की वृद्धि की जा सकेगी।



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