सागर। अपर कलेक्टर पीएस जाटव ने जिले में एक मावा दुकान से मिलावटी खोआ बेचे जाने संबंधी एक प्रकरण में दुकानदार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 लाख रुपए अर्थदण्ड वसूले जाने का आदेश पारित किया है।
अपर कलेक्टर न्यायालय ने संजय जैन बड़ा बाजार निवासी के साबूलाल मार्केट स्थित प्रतिष्ठान में संजय खोआ भण्डार से लिए गए खोआ नमूने के विश्लेषण संबंधी प्रकरण में संस्थान के विरूद्ध दो लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किया है।
अपर कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों में उल्लेख किया गया है कि अनावेदक से जब्त किए गए खोआ के नमूने की जांच उपरांत खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल मध्य प्रदेश की विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार जब्त किए गए खोआ का नमूना अवमानक पाया गया है जो अधिनियम की धारा 26 का उल्लंघन है एवं सहपठित धारा 51 के तहत अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने योग्य कृत्य है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अनावेदक पर शास्ति आरोपित करते हुए राशि दो लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अधिरोपित शास्ति राशि 15 दिवस में न्यायनिर्णयन अधिकारी सागर के पक्ष में संदेय होगी। अधिरोपित शास्ति राशि नियत समयावधि में जमा न किए जाने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जाएगी तथा राशि संदाय होने तक अनावेदक की अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी।



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