
बीना। आरपीएफ बीना के अधिकारियों की संवेदनहीनता का नजारा रविवार को बीना स्टेशन पर देखने को मिला। जहां एक माँ थाने में बैठी आंसू बहाती रही उसके बेटे को पुलिस ने लाकअप में बंदकर रखा था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने स्टेशन से लापता हुई नाबालिग बहन को ढूंढने के लिए गाड़ी चलते समय ही चेन पुलिंग कर दी थी।
महिला का नाम शकीला खान है वह भोपाल के काजी केंप यहलादीप मस्जिद के पास रहती है। महिला ने बताया कि 18 दिसंबर को उसकी 15 वर्षीय बेटी अरबीना घर से लापता हो गई जिस पर उसने हनुमानगंज थाने में रिपोर्ट की। हाल ही में बेटी ने दिल्ली से फोन लगाकर वहां होने की जानकारी दी। इस पर वह अपने बड़े बेटे अनवर एवं 11 वर्षीय बेटी मुस्कान सहित एक अन्य बेटे को लेकर दिल्ली गई और उसे अपने साथ लेकर पंजाबमेल एक्सप्रेस से आ रही थी। बीना आने पर शकीला मूंगफली लेने स्टेशन पर उतरी वापिस जाने पर बेटी डिब्बे में नहीं मिली। स्टेशन से गाड़ी चलने के बाद वह बेटी मुस्कान सहित ट्रेन से कूदने लगी तो लोगों ने उसे रोक दिया और अनवर ने चेन खींच दी। इस पर आरपीएफ ने अनवर को पकड़ लिया और थाने ले गए।
रो-रोकर पुलिस के सामने गुहार लगाती रही माँ
महिला कभी थाने जाकर पुलिसकर्मियों के सामने आंसू बहाकर बेटे को छोड़ने की मांग करती तो दूसरे पल हाथ में बेटी की तस्वीर लेकर प्लेटफार्मों पर दौड़ लगाती और लोगों से पूछती भाई साहब, बहिन जी आपने कहीं मेरी इस बेटी को देखा है। वह अभी-अभी वह टेÑन रूकते ही लापता हो गई है। शाम तक महिला यूं ही भटकती रही। कुछ लोगों ने इसकी सूचना मीडिया को दी जब पत्रकार पहुंचे तो पुलिसकर्मी उसकी बेटी के गायब होने पर कमेंट करने लगे। रात तक उनका दिल महिला और उसके बच्चों के आंसू नहीं पिघला सके। पुलिस के मुताबिक उस पर रेल्वे एक्ट की धारा 141 की कार्रवाई की गई है।
उचित कारण पर नहीं होती कार्रवाई
चलती टेÑन के दौरान यात्रियों को संकट की घड़ी एवं उचित कारण होने पर चेन पुलिंग अपराध नहीं माना जाता। गाड़ी को बेवजह रोकना ही अपराध की श्रेणी में आता है। कुछ दिन पूर्व ही जेपी ग्रुप के अध्यक्ष राजीव गौर की मौत ट्रेन से गिरने पर सुरक्षा गार्ड द्वारा गाड़ी न रोकने का आरोप लगाने पर मंडीबामौरा स्टेशन मास्टर को निलंबित किया गया था। एक माँ की बेटी गायब होने और बहन का साथ छूटने पर भाई द्वारा चेन पुलिंग करना इतना बढ़ा अपराध कैसे हो गया। यह समझ के बारह है। अगर पुलिस उसे गिरफ्तार न करती तो शायद वह लड़की को ढूंढने में सफल हो जाते।
इनका कहना है
उचित कारण होने पर चेन पुलिंग करना कोई अपराध नहीं है। यात्री के पास टिकिट बगैरह होना चाहिए।
एमएस पिंका, स्टेशन प्रबंधक, बीना



कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें