सागर। उर्वरक गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण उपरान्त एनपीके 20:20:0:13 अमानक पाए जाने के कारण उपसंचालक कृषि ने इस उर्वरक का सागर जिले में क्रय, विक्रय एवं भण्डारण तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित कर दिया है।
उर्वरक अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सागर एमएल चौहान ने बताया कि गत 5 नवम्बर 12 को गौरझामर स्थित में.विद्यासागर फटीलाइजर्स एवं ट्रेडर्स दुकान से निमार्ता कम्पनी पीपीएल उड़ीसा का एनपीके 20:20:0:13 का नमूना लेकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भेजा गया था। उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला ने परीक्षण उपरान्त उक्त उर्वरक को अमानक पाया है। इसी क्रम में उर्वरक एनपीके 20:20:0:13 की जिले में क्रय, विक्रय एवं भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।



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