मंगलवार, 5 फ़रवरी 2013

नगर के 15 मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

सागर।  जिला दण्डाधिकारी योगेन्द्र शर्मा ने सागर नगर में जनसुरक्षा एवं यातायात की सुगमता को ध्यान में रखकर नगर के 15 चिन्हित मार्गो में भारी वाहनों का प्रात: 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक आवागमन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।

पुलिस अधीक्षक सागर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी सागर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार सागर नगर की 15 मार्गो में प्रात: 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहन ट्रक, टेक्ट्रर ट्राली, मेटाडोर, मिनी ट्रक का आवागमन नहीं हो सकेगा। यह प्रतिबंधात्मक आदेश शहर के जिन मार्गो पर लागू होगा उनमें लेहदरा नाका से मोतीनगर तिराहा से राहतगढ़ बस स्टैंड, माता मढिया, विजय टाकीज, कटरा मस्जिद होकर रजा ब्रदर्स तक। 

नई गल्ला मंडी चौराहा से भाग्योदय अस्पताल, खुरई बस स्टैंड, भगवानगंज होकर कबूलापुल तक। भैंसा नाका से झांसी बस स्टैंड होकर कबूलापुल तक। मकरोनिया चौराहा से पद्माकर थाना, परेड मंदिर थाना केन्ट के सामने से कबूलापुल होकर रेलवे स्टेशन, अप्सरा टाकीज तिराहे तक। मकरोनिया चौराहा से हॉक केन्टीन सिविल लाईन चौराहा पीली कोठी, तीन मढिया, परकोटा, तीन बत्ती होकर कटरा मस्जिद तक। पथरिया जाट से डॉ. सी हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्व विद्यालय, बीसी बंगला तिराहा होकर पीली कोठी तक। 

तिली तिराहे से आरटीओ कार्यालय तहसील, जेल रोड, गोपालगंज थाने के सामने से, झण्डा चौक, बकोली तिराहे से बस स्टैंड तक। तिली तिराहे से मेडीकल कालेज, जिला अस्पताल, संजय ड्राईव, बकोली तिराहे से तीन मढ़िया तक। पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय से जिला पंचायत कार्यालय (सक्सेना चौराहा) बीसी बंगला तिराहा होकर सिविल लाईन चौराहा, केन्द्रीय विद्यालय होकर, परेड मंदिर तक। राजघाट तिराहा से बागराज चौराहा, धर्मश्री, बीएस जैन बंगला होकर मोतीनगर चौराहा तक। 

मोतीनगर चौराहा से रामबॉग मंदिर, बड़ा बाजार, कोतवाली तिराहा, होकर तीन बत्ती तक। भगवानगंज चौराहा से अप्सरा टाकीज तिराहा, राधा तिराहा, गुजराती बाजार होकर कटरा मस्जिद तक। डिम्पल प्रेट्रोल पंप से राधा तिराहा, पुरानी गल्ला मण्डी, लच्छू चौराहा, रजा ब्रदर्स होकर परकोटा तक। पीली कोठी, इम्मानुअल स्कूल के सामने से ककराऊ घाटी होकर तिलकगंज तिराहा लच्छू चौराहा, वर्णी कालोनी तक तथा सर्राफा तिराहे से शीतला मंदिर खेमचंद अस्पताल होकर दिवाला नाका तक मार्ग शामिल है।

उक्त प्रतिबंध पुलिस के वाहनों, दण्डाधिकारियों के वाहनों, एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड वाहनों, आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत संचालित वाहन, स्कूल बस संचालित वाहन और दुग्ध वाहन पर लागू नहीं होगा।

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