मंगलवार, 26 फ़रवरी 2013

संशोधन पंजी के आधार पर नहीं होंगे नामांतरण: कमिश्नर

सागर। संभाग कमिश्नर आरके माथुर ने संशोधन पंजियों के आधार पर होने वाले रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के नामांतरण व बंटवारा प्रकरणों में रोक लगाई है और तहसीलदारों को विधिवत प्रकरण बनाकर ही नामांतरण करने के निर्देश दिए है।

इसी क्रम में तहसीलदार बीना ने समस्त पटवारी व प्रवाचको को आदेश जारी किए है कि तहसील बीना के अंतर्गत निष्पादित होने वाले रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों का नामांतरण संशोधन पंजियों पर न किया जाकर विधिवत प्रकरण संधारित कर किया जाएगा। कारन्दा आम के द्वारा निष्पादित विक्रय पत्रों में कारन्दा आम के अतिरिक्त मूल विक्रेता को अनिवार्यत: साक्ष्य हेतु किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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