शाहगढ़। जनपद पंचायत शाहगढ़ के ग्राम पंचायत सिमरियाकलां सचिव मकुन्दीलाल यादव को संभागययुक्त के पत्र क्र. 1406/शिकायत/2012 प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत सिमरियाकलां के कार्यों में मूल्यांकन से अधिक राशि आहरित कर एवं सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर राशि आहरित करने के कारण मकुन्दीलाल यादव सचिव ग्राम पंचायत सिमरियाकलां को पदीय कर्तव्यों के निर्वाह में दोषी
पाए जाने के फलस्वरूप मप्र पंचायत सेवा नियम 1999 के उपबंधों के तहत सचिव ग्राम पंचायत सिमरियाकलां को निलंबन किया जाकर मप्र पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69/1 के अंतर्गत सचिवीय अधिकार प्रतिसहंत किए गए हैं। उक्त सचिव के संबंध में पूर्व सरपंच पंचवर्षीय, द्वितीय उपसरपंच पंचवर्षीय में लंबित प्रकरण एसडी एम बंडा के यहां चल रहे है जिसमें शासकीय राशि का वृद्धा पेंशन निर्माण कार्य आदि में पूर्व में सचिव द्वारा अनियमितताएं वरती गई है। जिनके प्रकरण विचाराधीन है। सरपंच द्वारा भी उक्त प्रकरण की शिकायत लिखित में कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया था। राशि आहरण के साक्ष्य मिलने पर सचिव को निलंबित किया गया है।



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