बुधवार, 12 दिसंबर 2012

केरोसिन व्यापारी का लाइसेंस सस्पेंड

सागर।  कलेक्टर योगेन्द्र शर्मा ने जिले में एक थोक केरोसिन व्यापारी की नवीन पार्टनरशिप डीड और कम्पनी की भागीदारी के संबंध में संशोधन संबंधी कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है।

जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि मेसर्स बाबूलाल गुलाबचंद सराफ थोक केरोसिन डीलर बीना की अनुज्ञप्ति क्र. -क/23 की जांच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बीना द्वारा कराई गई, जिसमें पाया गया कि अनुज्ञप्ति क्र. -के/23 में भागीदार सराफ गुलाबचंद भागीदारी 25 प्रतिशत एवं श्री सराफ मनोज कुमार भागीदारी 50 प्रतिशत की मृत्यु 23 जनवरी   2001 एवं 26 दिसंबर 1998 को होना प्रतिवेदित किया है, इतनी लंबी अवधि व्यतीत होने के बाद भी फर्म द्वारा नवीन पार्टनरशिप डीड, कंपनी से भागीदारी के बारे में अनुमति, संशोधन संबंधी कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए है, और न ही कलेक्टर खाद्य शाखा सागर में संशोधन संबंधी कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

थोक केरोसिन अनुज्ञप्ति का अवैध रूप से संचालन किए जाने के कारण कलेक्टर के आदेश 7 दिसंबर 2012 के अनुसार मेसर्स बाबूलाल गुलाबचंद सराफ केरोसिन थोक व्यापारी बीना की अनुज्ञप्ति क्र. -के/23 तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाती है।

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