सागर। उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायमूर्ति रविशंकर झा की बेंच ने सागर जिले की शाहपुर नगर पंचायत के मामले में दायर याचिका को सुनवाई के बाद गुणरहित मानते हुए खारिज कर दिया है।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत दलीलों को मान्य करने से इंकार कर दिया है। उच्च न्यायालय जबलपुर के अधिवक्ता शरद वर्मा ने बताया कि हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता राजकुमार श्रीवास्तव द्वारा नगर पंचायत शाहपुर के संबंध में याचिका दायर की गई थी। इस प्रकरण में उच्च न्यायालय में नगर पंचायत शाहपुर के अध्यक्ष महेन्द्र यादव को राहत देते हुए आदेश पारित किया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय मे दलील दी गई थी कि नपं शाहपुर अध्यक्ष को पद से हटाया जाए। सीएमओ पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने सहित अन्य बिंदुओं पर कार्रवाई की अपेक्षा की थी। न्यायालय ने इस सभी दलीलों को सुनवाई के दौरान खारिज करते हुए नपं शाहपुर अध्यक्ष के पक्ष में आदेश पारित किया है।
न्यायालय ने पारित आदेश में यह भी कहा कि यदि इस मामले में धारा 41(क) के अधीन कोई आवेदन विचाराधीन है तो राज्य शासन उस पर विचार और अग्रिम कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। गौरतलब हो कि इसी मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत भ्रामक जानकारी दी गई।



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