सागर। मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायमूर्ति रविशंकर झा की बैच द्वारा कलेक्टर सागर तथा पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि नगर पंचायत शाहपुर जिला सागर के अध्यक्ष के विरूद्ध पूर्व में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच रिपोर्ट पर तीन माह की अवधि के भीतर कार्रवाई करें।
मप्र नगर पालिका अधीनियम की धारा 41क के तहत कार्रवाई करने का अधिकार राज्य शासन को है। उक्त धारा 41क को मप्र शासन द्वारा सन 2003 को प्रस्तावित किया गया है। जिसके अंतर्गत शासन को यह अधिकार प्राप्त है। किसी भी समय अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पदमुक्त किया जा सकता है।
याचिका पर दिनांक 10 दिसंबर विस्तृत सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा अधिवक्ता रामेशवर पी सिंह द्वारा दिए गए तर्क के सहमत होते हुए कलेक्टर सागर को आदेशित किया गया कि अधिनियम की धारा 41क के तहत तीन माह की अवधि के भीतर अध्यक्ष नगर पंचायत शाहपुर के विरूद्ध कार्रवाई करें। एसपी सागर हाई पावार जांच कमेटी की रिपोर्ट को आधार मानकर तत्काल अध्यक्ष के विरूद्ध के आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करें।



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