सागर। बंडा अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताएं की शिकायते आम हो गई हैं। इसी के चलते दो ऐसे सरपंचों को पद से प्रथक कर दिया गया था जिनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के मामले साबित हो गए थे। उन्हें अगले 8 साल तक चुनाव के अयोग्य भी घोषित किया गया।
इसी प्रकार की शिकायतों में बण्डा अनुविभाग की जनपद पंचायत बण्डा की ग्राम पचांयत कंदवा एवं बिनैका के सरपंचों को अनुविभागीय अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी, नारायण सिंह ठाकुर द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्रवाई करते हुए सरपंच पद से पृथक कर दिया गया है एवं उक्त दोनों सरपंचों को छ: वर्ष के लिए किसी भी पंचायत चुनाव के निर्वाचन को भी अयोग्य घोषित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कंदवा की सरपंच श्रीमती मैनाबाई के विरूद्ध जिला स्तर पर ग्रामवासियों द्वारा वित्तीय अनियमित्ताओं की शिकायत की गई थी जिस पर जांच प्रारंभ की गई थी जांच उपरांत पाया गया है कि सरपंच द्वारा पंचायत के निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताएं की गई हैं। इसी प्रकार इसी पंचायत के तत्कालीन सचिव रघुराज सिंह व वर्तमान सचिव हरपाल सिंह के विरूद्ध भी राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है।



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