सोमवार, 17 दिसंबर 2012

मण्डी समिति के निष्पक्ष निर्वाचन हेतु दिशा निर्देश जारी

सागर।  मण्डी निर्वाचन 2012 के दौरान जिले में होने जा रहे मण्डी समितियों के लिए मतदान 20 दिसंबर को होगा और मतगणना का कार्य भी मतदान केन्द्रों में किया जाना है । इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी योगेन्द्र शर्मा ने निर्वाचन कार्य में तैनात रिटर्निग आफीसर, सहायक रिटर्निग आफीसर, जोनल अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए है । साथ ही जिले में निष्पक्ष व शांतिपूर्वक निर्वाचन संपन्न हो इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों में उल्लेख किया है कि मण्डी निर्वाचन के अंतर्गत मतदान केन्द्र पर मोबाईल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा । मतदान दल के अतिरिक्त प्रत्याशी   के एजेन्ट को मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदान वाले दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर के क्षेत्र में प्रचार सामग्री केन्द्र, पोस्टर, बैनर, बूथ बनाना भी प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करना सभी प्रत्याशियों व प्रशासनिक अमले का दायित्व होगा।

प्रत्येक उम्मीदवार मतदान दिवस पर प्रत्याशी केवल एक वाहन का स्वयं के लिए उपयोग कर सकेगा, इसके लिए अपने क्षेत्र के रिटर्निग आफीसर से अनुमति प्राप्त करना होगी तथा रिटर्निग आफीसर द्वारा प्रदत्त अनुमति आदेश की मूल प्रति वाहन के कॉच पर बाए तरफ लगाना होगा। 

किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो। जुलूस निकालने का स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के स्थान के बारे में स्थानीय पुलिस थाना में कम से कम एक दिन पहले सूचना दी जाना चाहिए एवं इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो। जुलूस में लोगों को ऐसी चीजें लेकर चलने से रोका जाना चाहिए जिनको लेकर चलने में प्रतिबंध हो एवं जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो। 

प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान पर जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए। समस्त उम्मीदवारों से अपेक्षा होगी कि उनके द्वारा किसी हाट बाजार या भीड़-भाड वाले सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूवार्नुमति ली जाना चाहिए तथा स्थानीय पुलिस थाना में ऐसी सभा के आयोजन के पूर्व की सूचना दी जाना चाहिए ताकि शांति व्यवस्था बनाई जा सके तथा यातायात को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस आवश्यक व्यवस्था कर सके।

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