गुरुवार, 10 जनवरी 2013

नेमा होटल पर 25 हजार का अर्थदण्ड

सागर। अपर कलेक्टर पीएस जाटव ने जिले में एक व्यक्ति द्वारा मिलावटी कलाकंद बेचे जाने संबंधी एक प्रकरण में दुकानदार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 25 हजार रुपए अर्थदण्ड वसूले जाने का आदेश पारित किया है ।

अपर कलेक्टर न्यायालय ने प्रवीण कुमार नेमा शास्त्री वार्ड देवरी मेसर्स नेमा होटल बस स्टेण्ड देवरी से लिए गए कलाकंद नमूने के विश्लेषण संबंधी प्रकरण में संस्थान के विरूद्ध 25 हजार रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किया है । अपर कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों में उल्लेख किया गया है कि प्रकरण में संलग्न खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट के अनुसार अनावेदक के प्रतिष्ठान से लिए गए कलाकंद का नमूना ैजंतबी पाया गया है जो अधिनियम की धारा 26 के विपरीत होकर धारा 52 एवं 54 के तहत अर्थदण्ड से दण्डनीय किए जाने योग्य कृत्य है। 

अत: अधिनियम की धारा 52 एवं 54 के तहत अनावेदक पर शास्ति आरोपित करते हुए राशि 25 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अधिरोपित शास्ति राशि 15 दिवस में न्यायनिर्णयन अधिकारी सागर के पक्ष में संदेय होगी। अधिरोपित शास्ति राशि नियत समयावधि में जमा न किए जाने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जाएगी तथा राशि संदाय होने तक अनावेदक की अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी।


10 नकल प्रकरण बनाए


सागर। जिले में संचालित पीजीडीसीए एवं बीसीए परीक्षा के निरीक्षण के दौरान बुधवार को 10 नकल प्रकरण बनाए गए है। बुधवार को महर्षि महेश योग वैदिक विश्वविद्यालय की डीसीए प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट श्रीमती अर्चना सोलंकी ने निरीक्षण किया और नकल करते पाए गए 10 नकल प्रकरण बनाए है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...