मंगलवार, 19 फ़रवरी 2013

मिलावटी मावा बेचने वाले दो दुकानदारों पर 40 हजार का जुर्माना

सागर। अपर कलेक्टर पीएस जाटव ने जिले में स्वीट्स दुकान से मिलावटी खोआ और मिश्रित लड्डू बेचे जाने संबंधी एक प्रकरण में दो दुकानदार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 40 हजार रुपए अर्थदण्ड वसूले जाने का आदेश पारित किया है।

अपर कलेक्टर न्यायालय ने कटरा बाजार जवाहरगंज स्थित मेसर्स गुप्ता स्वीट्स से लिए गए खोआ और अंतर्वलित करने वाले खाद्य पदार्थ के लड्डू के नमूने के विश्लेषण संबंधी प्रकरण में संबंधित संस्थान से श्री शिवनारायण गुप्ता एवं श्री केदारनाथ गुप्ता के विरूद्ध 20-20 हजार रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किया है । 

विवेचना के आधार पर अनावेदक गण द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ खोआ एवं बाह्र पदार्थ अंतर्वलित करने वाले खाद्य पदार्थ लड्डू का विक्रय किया जाना प्रमाणित है जो अधिनियम की धारा 26 का उल्लंघन होकर धारा 51 एवं 54 के तहत अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने योग्य कृत्य है। अनावेदक गण पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 54 के तहत शास्ति आरोपित करते हुए प्रत्येक अनावेदक को पृथक-पृथक बीस-बीस हजार रुपए कुल राशि 40 हजार रुपए मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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