खुरई। शुक्रवार के दिन प्रथम अपर सत्र न्यायधीश अखलेश शुक्ला की न्यायालय में पति अस्सू उर्फ आशाराम पिता मोहन लोधी ग्राम देवराजी थाना भानगढ़ को पत्नी को जिंदा जलाकर मार डालने के आरोप में उम्र कैद की सजा एवं 2 हजार रुपए अर्थदंड व धारा 498ए भादवि में दो वर्ष का कारावास व 1 हजार रुपए से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 14 दिसंबर 12 रात 11 बजे आरोपी अस्सू ने अपनी पत्नी विशाखा लोधी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आरोपी हमेशा पत्नी को परेशान करता रहता था। अभियोजन की ओर से पैरवी बलवीर ठाकुर एजीपी द्वारा की गई।




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