सागर। यातायात की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर योगेन्द्र शर्मा ने नगर के चिन्हित 15 मार्गो पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने गत 2 फरवरी को आदेश जारी किया था । सागर नगर में विभिन्न कारोबारियां व व्यापार से जुडे ट्रांसपोर्ट यूनियन व बस आपरेटरो ने आम नागरिकों से जुडी सेवाओं में दिक्कतें आने के संबंध में कुछ मार्गो में परिवहन जारी रखे जाने की अनुमति चाही थी।
इसी क्रम में संबंधित अधिकारियों के परामर्श के आधार पर कलेक्टर ने सागर के तीन मार्गो पर से 21 फरवरी से 27 फरवरी एक सप्ताह तक के लिए प्रायोगिक तौर पर प्रतिबंध हटाने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी संशोधन आदेश में उल्लेख किया गया है कि रैक, पर्चून, फल, सब्जी को भैंसा नाका से हाते हुए केन्ट थाना के सामने से रेल्वे गेट नं. 27 से डिम्पल पेट्रोल पंप होते हुए पुरानी गल्ला मंडी तक आवागमन हेतु 24 घन्टे प्रतिबंध से मुक्त रखा जाता है।
बीड़ी वाहनो को रजाखेडी से केन्ट थाने के सामने से होते हुए भैसानाका की तरफ आवागमन तथा दूसरी ओर रजाखेडी से थाना पद्माकर होकर मकरोनिया चौराहा होते हुए बहेरिया तिराहे की ओर जाना होगा उक्त प्रतिबंध 24 घन्टे मुक्त किया जाता है। टिम्बर वाहनो को भोपाल की तरफ से आने वाले वाहन लेहदरा नामा, मोतीनगर थाने के सामने से राहतगढ बस स्टैंड होते हुए भगवानगंज तक जा सकते है। लोडिंग एवं अनलोडिंग के बाद पुन: वापिस मोतीनगर से लेहदरा नाका से होते हुए बाहर जाना होगा। इस रास्ते पर सिर्फ दिन में दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक के लिए भारी वाहनो के आवागमन के लिए छूट रहेगी।



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